
अभिनेता कमल हसन की फिल्म 'द ठग लाइफ' का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. कर्नाटक थियेटर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले समूहों की धमकियों को देखते हुए सिनेमा घरों को सुरक्षा देने की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. अदालत ने पहले याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद वह इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गई.
याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन के पीठ ने सोमवार को कर्नाटक थियेटर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि असामाजिक तत्वों की ओर से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं. वे कह रहे हैं कि तमिल फिल्म दिखाई गई तो थिएटरों में आग लगा दी जाएगी. इसलिए हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे.
वकील की इस दलील पर जस्टिस पीके मिश्रा ने कहा कि आप जनहित याचिका में कैसे आए. उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों में अग्निशामक यंत्र लगाएं. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद पीठ इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हुई.
कमल हासन की विवादित टिप्पणी से हुआ विवाद
मशहूर निर्देशक मणि रत्नम की ओर से निर्देशित यह फिल्म कर्नाटक को छोड़कर पूरे भारत में पांच जून की रीलीज हुई थी. इस फिल्म के हीरो कमल हासन की एक टिप्पणी को लेकर कर्नाटक में विवाद हो रहा है. उन्होंने कन्नड भाषा को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी. उन्होंने कह दिया था कि कन्नड भाषा तमिल भाषा से निकली है. उनके इस बयान का कर्नाटक में भारी विरोध हो रहा है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन ने अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने को कहा था, लेकिन अभिनेता ने ऐसा करने से मना कर दिया था.
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