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SIR मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी ने किया 'सत्यम, शिवम, सुंदरम' वाला पोस्ट

विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट किया था. इसके बाद एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को हुई थी. इस दौरान बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था.

SIR मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी ने किया 'सत्यम, शिवम, सुंदरम' वाला पोस्ट
विपक्षी नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई.
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  • सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी
  • विपक्ष ने अदालत से SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है
  • चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं
दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी. सभी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ याचिका दायर की थी. विपक्ष की मांग है कि SIR प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और चुनाव आयोग के फैसलों की जांच हो, साथ ही सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं. सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट कर सत्यम् शिवम् सुन्दरम् लिखा है. इसके साथ ही उन्होंने भगवान शिव के त्रिपुंड वाली तस्वीर भी शेयर की है.

बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों की तुलना भगवान शिव के 'तांडव' से की थी. उन्होंने कहा था कि उनकी रणनीति या प्रदर्शन किसी पहले से बनाई गई योजना के तहत नहीं है. यह "शिव का तांडव" और "शिव की बारात" की तरह है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है.

फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया

याचिका में विपक्ष ने SIR प्रक्रिया पर रोक लगाने और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों की जांच की मांग की थी. आज इस मामले में सुनवाई होने जा रही है. एक दिन पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर कहा कि SIR पर सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं. चुनाव आयोग ने एफिडेविट में कहा कि आयोग में सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए थे. एकतरफा कोई फैसला नहीं लिया गया. ERO की सहमति के बाद ही किसी भी मतदाता का नाम जोड़ा या हटाया जा सकता है. उन्होंने फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया है. 

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13 विपक्षी नेताओं ने दाखिल की थी याचिका

दरअसल विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट किया था. इसके बाद एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को हुई थी. इस दौरान बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था. साथ ही याचिका को SIR से जुड़े लंबित मामलों के साथ जोड़ने का भी निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जवाब दाखिल

 राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसमें 14 डिफेक्ट यानी तकनीकी खामियां बताई गई थीं. कमियां दूर कर याचिका दोबारा पूरी तरह से ठीक किए जाने के बाद ही सुनवाई की बात कही गई थी. रजिस्ट्री ने बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्पष्ट नहीं थी. याचिका के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी  नहीं लगाए गए थे.
 

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