बिना लाइसेंस हथियार रखने का मामला: SC ने बिहार, पंजाब समेत अन्य राज्यों को भी बनाया पक्षकार

पिछली सुनवाई में मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी में गैर-लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है.  ये भारत है अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो.

बिना लाइसेंस हथियार रखने का मामला: SC ने बिहार, पंजाब समेत अन्य राज्यों को भी बनाया पक्षकार

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस के हथियार रखने और इस्तेमाल करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को भी पक्षकार बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में वरिष्ठ वकील एस नागमुथू को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई  27 मार्च को करने वाला है.

दरअसल पिछली सुनवाई में मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी में गैर-लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है. ये भारत है अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो. यूपी सरकार बताए कि गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं?  राज्‍य सरकार ने गैर-लाइसेंसी हथियारों पर रोक के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने पूछा था कि आखिर क्‍यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम बागपत इलाके में हुई 2017 में हत्या के मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बादआरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

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