Antilia Bomb Scare case: सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया मामले में आरोपी मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बड़ी राहत मिली है. आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को जमानत दी है. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने जमानत पर फैसला सुनाया है.
प्रदीप शर्मा के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील
इस मामले में NIA ने प्रदीप शर्मा की ज़मानत याचिका का विरोध किया था. वहीं, प्रदीप शर्मा की तरफ़ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि वह एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं. उनकी पत्नी को सर्जरी की जरूरत है. एक बार फर्जी मुठभेड़ के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था. वकील का कहना है कि मामले में ट्रायल जल्द खत्म नहीं होगा इसलिए जमानत दी जानी चाहिए .
5 जून को प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते की मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. ये अंतरिम जमानत बीमार पत्नी से मिलने के लिए दी गई थी. जबकि, NIA कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 23 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बम से उड़ाने की धमकी देने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
मुकेश अंबानी की एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी बरामद
एंटीलिया कांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने हिरेन की हत्या करने में अपने सहयोगी सचिन वजे की मदद की थी. 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी बरामद हुई थी. यह गाड़ी ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की थी.
पुलिस ने जून 2021 में प्रदीप शर्मा को किया गिरफ्तार
इसके बाद 5 मार्च, 2021 को ठाणे की एक खाड़ी में मनसुख का शव बरामद हुआ था. जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने जून 2021 में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया था. पूर्व पुलिस अधिकारी शर्मा ने खुद पर लगे सभी आरोप से इंकार किया था और कहा था कि उनके खिलाफ इस मामले में अब तक कोई सबूत नहीं मिला है. वहीं, NIA ने आरोप लगाया कि व्यवसायी हिरेन की हत्या का मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा ही है.
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