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कोर्ट ने यूज की 'सुप्रीम' पावर, छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सारी FIR रद्द करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान देशभर में छात्रों पर दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. 20-25 जुलाई के बीच दर्ज केस को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है.

कोर्ट ने यूज की 'सुप्रीम' पावर, छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सारी FIR रद्द करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी
  • सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी FIR रद्द करने का दिया आदेश
  • शीर्ष अदालत ने साथ ही सरकार को आदेश दिया कि मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा दे
  • SC ने दिल्ली पुलिस को 2873 आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला करते हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सारी FIR रद्द करने का फैसला किया है. शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए ये फैसला सुनाया. सर्वोच्च अदालत ने 20-25 जुलाई के बीच छात्र प्रदर्शन पर दर्ज सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया. 

इसी प्रदर्शन से जुड़ी देश की सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज FIR भी रद्द की गई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के भरोसे को रिकॉर्ड में लिया कि इससे संबंधित कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दिल्ली पुलिस को 2,873 आपराधिक इतिहास वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की इजाजत दी. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इसी छात्र प्रदर्शन को लेकर किसी भी राज्य में नई एफआईर दर्ज नहीं होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि 20-25 जुलाई की घटनाओं को लेकर देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उस पर जांच आगे नहीं बढ़ेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-2026 में गड़बड़ी के चलते सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को तीन महीने में प्रक्रिया तय कर मुआवजा का भुगतान करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि 142 का इस्तेमाल इस शर्त पर है कि दोनों पक्ष अपने कमिटमेंट पर टिके रहेंगे.

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