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This Article is From Apr 21, 2025

रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

Ranveer Allahabadia News: सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा.

रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

Ranveer Allahabadia News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ‘पॉडकास्टर' रणवीर इलाहाबादिया के संबंध में जांच पूरी हो गई है और यूट्यूब कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी के मामले में पासपोर्ट वापस करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी. शीर्ष अदालत ने यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान टिप्पणियों को लेकर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में 18 फरवरी को उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी और उन्हें ठाणे के नोडल साइबर पुलिस थाने के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था.

सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह इलाहाबादिया की याचिका पर 28 अप्रैल को विचार करेगी. सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा, जबकि मुंबई में प्राथमिकी के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है लेकिन आरोप पत्र दाखिल किया जाना बाकी है. पीठ ने मेहता का बयान दर्ज किया और पाया कि इलाहाबादिया के मामले में जांच पूरी हो चुकी है.

तीन मार्च को इलाहाबादिया को मिली थी राहत

शीर्ष अदालत ने तीन मार्च को इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो' को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह ‘नैतिकता और शालीनता' बनाए रखें और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएं. ‘बीयरबाइसेप्स' के नाम से मशहूर इलाहाबादिया पर ‘कॉमेडियन' समय रैना के यूट्यूब कार्यक्रम ‘इंडियाज गॉट लैटेंट' में माता-पिता और यौन संबंधों पर उनकी टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज किया गया था.

इलाहाबादिया केस में अब तक क्या हुआ

शीर्ष अदालत ने शुरू में इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट के किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने से रोक दिया था, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन विचाराधीन मामलों के गुण-दोष पर असर पड़ता हो, जिनमें वह शामिल थे. शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी को इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जबकि उनकी टिप्पणियों को ‘‘अश्लील'' कहा और कहा कि उनके दिमाग में ‘‘गंदगी'' भरी है, जो समाज को शर्मसार करती है. इलाहाबादिया और रैना के अलावा असम में दर्ज मामले में नामित अन्य लोगों में कॉमेडियन आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा शामिल हैं.

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