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इंडिया गॉट लेटेंट : रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वे जरूरत पड़ने पर पेश होंगे.

इंडिया गॉट लेटेंट : रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया
नई दिल्ली:

विवादित शो ‘इंडिया गॉट लेटेंट' में अभद्र टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वे जरूरत पड़ने पर पेश होंगे. कोर्ट ने उन्हें महाराष्ट्र साइबर सेल से पासपोर्ट रिलीज करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी.

इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथी यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. रणवीर ने गिरफ्तारी से राहत, मुकदमे को रद्द करने और असम, महाराष्ट्र में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की थी. वहीं, आशीष चंचलानी ने भी मांग करते हुए FIR को एक साथ जोड़ने और स्थानांतरित करने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पहले असम और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था.

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने उनकी भाषा को "अश्लील" और "विकृत" करार देते हुए चेतावनी दी थी, लेकिन गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी थी. उस समय रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना पड़ा था और शो प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, बाद में कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनके शो "द रणवीर शो" को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी.

‘इंडिया गॉट लेटेंट' शो में रणवीर इलाहाबादिया और अन्य यूट्यूबर्स ने माता-पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद यह शो विवादों में घिर गया था. इस मामले में रणवीर और आशीष चंचलानी सहित कई यूट्यूबर्स के खिलाफ गुवाहाटी, मुंबई और जयपुर में FIR दर्ज की गई थीं. मामले के तूल पकड़ने पर रणवीर ने अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और शो के होस्ट समय रैना ने सभी एपिसोड्स को अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया था.
 

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