विज्ञापन
This Article is From Oct 06, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज की
नई दिलली:

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के खिलाफ वंगा गोपाल रेड्डी की याचिका खारिज कर दी है.  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर निर्णय के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच बताया है. याचिका में कहा गया था कि बीसी, एससी (15%) और एसटी (10%) आरक्षण मिलाकर कुल आरक्षण 67% हो जाता है, जो 50% की सीमा से अधिक है. गोपाल रेड्डी ने तेलंगाना सरकार के आदेश GO 9 पर रोक की मांग करते हुए चुनाव अधिसूचना से पहले नुकसान की आशंका जताई थी.

वंगा गोपाल रेड्डी ने याचिका में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 9 को चुनौती दी थी. इसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी को 42% आरक्षण प्रदान किया जाता है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह आदेश आरक्षण की 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है. साथ ही तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम की धारा 285ए का उल्लंघन करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, OBC Reservation, Telangana
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com