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This Article is From May 16, 2023

MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार Vs LG मामले पर SC में बुधवार को सुनवाई

दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 30 साल से एल्डरमैन को दिल्ली सरकार नियुक्त करती रही है. एलजी सिर्फ सलाहकार की भूमिका में थे. पहली बार एलजी ने एल्डरमैन नियुक्त किया है, जो नियम के खिलाफ है.

MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार Vs LG मामले पर SC में बुधवार को सुनवाई
MCD में एल्डरमैन नियुक्त करने के मामले में SC में बुधवार को अहम सुनवाई

MCD में एल्डरमैन नियुक्त करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है. LG ने एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति दिल्ली सरकार नहीं, बल्कि उनके अधिकार क्षेत्र में  ये मामला निगम ऐक्ट के तहत आता है. इसमें अनुच्छेद 239 AA के तहत कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं. इस मामले में संविधान का अनुच्छेद 243 लागू होता है. सुप्रीम कोर्ट बुधवार को विस्तार से इस मामले पर सुनवाई करेगा. 

दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 30 साल से एल्डरमैन को दिल्ली सरकार नियुक्त करती रही है. एलजी सिर्फ सलाहकार की भूमिका में थे. पहली बार एलजी ने एल्डरमैन नियुक्त किया है, जो नियम के खिलाफ है. दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 जनवरी 2023 को नोट जारी किया जाता है, जिस पर निगम मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और वह सीधे कहते हैं कि एलजी नॉमिनेट करेंगे. यह पहला ऐसा मौका है, जब सीधे एलजी ने नॉमिनेट किया है. दिल्ली सरकार ने कहा पहले भी कई बार दिल्ली और केंद्र में अलग सरकार रही है, लेकिन तब भी LG ने दिल्ली सरकार की सलाह को माना था. कोर्ट ने ASG से पूछा कि कौन से पॉवर एलजी के है, जिसके तहत एलजी ने एल्डरमैन नियुक्त किए. क्या संविधान के GNCT एक्ट का 239 AA ये पॉवर देता है? LG की ओर से ASG संजय जैन ने कहा कि अनुच्छेद 243 (E) और (Q) के तहत ये अधिकार है. ये मामला दिल्ली सरकार नहीं बल्कि निगम ऐक्ट के तहत आता है.

उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिल्ली नगर निगम में एल्डरमेन नामित करने चाहिए : SC

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने  कहा था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमेन को नामित करना चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी एमसीडी में एल्डरमेन के नामांकन को चुनौती देने वाली आप सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एलजी को दिए गए संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक- नया हलफनामा दाखिल करने को कहा. दरअसल, पिछले हाल ही में संविधान पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने वाले उपराज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया था. संविधान पीठ ने कहा था कि उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे. सुनवाई के दौरान ही उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र पहले के जवाब को वापस करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. पीठ ने वकील को नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 मई को तय की थी.

दिल्ली सरकार ने एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के LG के अधिकार को चुनौती दी है

दिल्ली सरकार ने एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी है. आप सरकार ने आरोप लगाया है कि मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' के बिना ऐसा किया गया. याचिका में एल्डरमैन के नामांकन को रद्द करने की मांग के अलावा एलजी के कार्यालय को दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा- 3 (3) (बी) (आई) के तहत सदस्यों को एमसीडी में नामित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

Video : दिल्ली: SC के फैसले के मद्देनजर LG ने Service मामले की सभी फाइलें केजरीवाल सरकार को लौटाई

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