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This Article is From Sep 24, 2020

सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी

सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
सुप्रीम कोर्ट - फाइल फोटो
नई दिल्ली:

सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. त्यागी का पिछले महीने टीवी में बहस के तुरंत बाद दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया था. इसके अलावा कांग्रेसी नेता की पत्नी संगीता त्यागी ने भी उनके साथ याचिका दायर की है. उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे पर अदालत की सहायता करना चाहते हैं.

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन दिनों एक स्थिर और लगभग अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसमें टीवी एंकर और टीवी डिबेट में 'हेट स्पीच' स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. यही समय है जब शीर्ष अदालत उन टीवी एंकरों और उनकी बहस के दौरान बोलने की स्वतंत्रता के तहत नफरत फैलाने वाली बातों पर ध्यान दें. कोर्ट को विधायिका द्वारा कानून बनाने तक इस खतरे से निपटने के लिए आदेश पारित करना चाहिए.

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याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कोर्ट को टीवी एंकर और बहस के लिए रेटिंग सिस्टम के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए एक पैनल नियुक्त करना चाहिए. पैनल में चैनल के लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए.

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