- सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए आत्महत्या से इनकार किया है.
- सृष्टि की शादी त्रियुगीनारायण मंदिर में नवंबर 2025 में हुई थी.
- परिवार का कहना है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने सृष्टि को ग्रह-दशा के आधार पर मनहूस कहकर प्रताड़ित किया था.
सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत ने परिवार को तोड़ दिया है. परिवार का दावा है कि सृष्टि आत्महत्या नहीं कर सकती थी. उसकी हत्या की गई है. सृष्टि के परिवार वालों के मुताबिक के अनुसार, 29 नवंबर 2025 को सृष्टि की शादी त्रियुगीनारायण मंदिर में हुई थी. सृष्टि की इच्छा थी कि उसकी शादी उसी स्थान पर हो, जहां मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था.
घटना से पहले युवती ने एक वीडियो जारी कर कहा, 'सॉरी मम्मी... सॉरी पापा... सॉरी रूचि. पता नहीं सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है. 6 महीने से सह रही हूं, अब और सहा नहीं जाता. ये लोग कभी चेंज नहीं हो सकते. सब शुरुआत शादी के बाद हुआ. मनहूस.'
'मनहूस कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा था'
परिवार का कहना है कि शादी के बाद जनवरी 2025 में सृष्टि के ससुर को हार्ट अटैक आया और बाद में उन्हें कैंसर का पता चला. आरोप है कि इसी दौरान एक पंडित ने सृष्टि की ग्रह-दशा को लेकर ससुराल पक्ष से कुछ कहा, जिसके बाद उसे “मनहूस” कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा.
'मौत के पीछे अंधविश्वास एक बड़ी वजह'
सृष्टि के चचेरे भाई संदीप कंडारी ने बताया कि सृष्टि एक मेधावी छात्रा और बेहतरीन अध्यापिका थी. वह गणित विषय में टॉपर रही थी. परिवार का आरोप है कि सृष्टि की मौत के पीछे अंधविश्वास एक बड़ी वजह हो सकती है. परिजनों के अनुसार, 29 जुलाई को शाम करीब 7:30 बजे सृष्टि का एक वीडियो सामने आया और लगभग एक घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई.
फांसी पर लटकने से हुई मौत!
सृष्टि मूल रूप से देवप्रयाग के रिगौली गांव की रहने वाली थी. उसका परिवार फिलहाल श्रीनगर के श्रीकोट में रहता है. वर्ष 2020 में उसके पिता का निधन हो गया था. परिवार में उसकी एक बहन और एक भाई हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है. मामले की जांच जारी है, पूछताछ शुरू कर दी गई है और सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक सूचना में सामने आया था कि सृष्टि की मौत फांसी पर लटकने से हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने पति सौरभ रतूड़ी, सास परवीना देवी और ननद चारू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2) के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) स्तर की अधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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