- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रेन में जवान की हत्या के मामले में रेलवे बोर्ड और RPF को नोटिस भेजा है.
- आयोग ने मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी और संबंधित रेलकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है.
- घटना दो मार्च की है. जब कंबल मांगने पर जवान पर अटेंडेंट ने हमला कर दिया था.
राजस्थान में ट्रेन यात्रा के दौरान सेना के जवान की हत्या के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. सह्याद्री राइट्स फोरम की शिकायत पर NHRC ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और RPF महानिदेशक को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को दर्शाते हैं. आयोग ने निष्पक्ष जांच, आरोपी और संबंधित रेलकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई, तथा शहीद जवान के परिवार को न्याय व मुआवजा देने की बात कही है. प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और रेलवे से आरोपी कोच अटेंडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, प्रशिक्षण और पुलिस सत्यापन से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं. रेलवे बोर्ड और RPF को 2 सप्ताह के भीतर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजनी होगी.
क्या है पूरा मामला
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार घटना 2/3 तारीख की रात की है. जब सेना का जवान जिगर चौधरी, कश्मीर से छुट्टी पर अपने घर साबरमती (गुजरात) जा रहा था. वह 19224 जम्मू तवी – साबरमती एक्सप्रेस में S2 स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था. यात्रा के दौरान उसने B4 एसी कोच के अटेंडेंट से कंबल और चादर मांगी. नियमों का हवाला देते हुए अटेंडेंट ने कंबल और चादर देने से मना कर दिया था. जिसके बाद विवाद बढ़ गया. विवाद के दौरान अटेंडेंट ने चाकू से जवान के पैर की नस काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. बीकानेर पहुंचने पर टीटीई की शिकायत पर जीआरपी द्वारा FIR दर्ज की गई और आरोपी अटेंडेंट को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया गया है.
रेलवे का कहना है कि अटेंडेंट जुबेर ठेकेदार के माध्यम से तैनात था और आरोपी को नौकरी से हटा दिया गया है. पूरे मामले की जांच जारी है. BNS की धारा 103(1) पर मामला दर्ज हुआ है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं