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SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर आज सुनवाई हुई. अलग-अलग राज्यों की याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना चुनाव आयोग की दलील सुने वो कोई आदेश नहीं दे सकता है.

SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल.. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील
सुप्रीम कोर्ट SIR सुनवाई
नई दिल्ली:

केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में SIR मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से कहा कि राजनीतिक दल SIR को लेकर अनावश्यक डर फैला रहे हैं. इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस  जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केरल SIR के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से एक दिसंबर तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके अलावा आयोग से अलग से स्टेट्स रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. 

पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है. पश्चिम बंगाल मामले पर. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा.शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना आयोग को सुने हम रोक लगाने की मांग पर कोई आदेश नहीं देंगे. CJI सूर्यकांत ने कहा कि  तमिलनाडु SIR मामले पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी जबकि केरल में मुद्दा SIR को टालने का है क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव चल रहे हैं.

चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि याचिका पहले मद्रास HC के सामने आई थी. यहां राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है. इस मामले में चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. 99 परसेंट वोटर्स को फॉर्म मिल गए हैं, 50 परसेंट से ज़्यादा डिजिटाइज़ हो गए हैं. आयोग के वकील ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल लोगों के भीतर भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. 

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि SIR प्रोसेस बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर दबाव है और कई BLO आत्महत्या कर रहे हैं और इसके बारे में खबरें आ रही हैं. पश्चिम बंगाल की तरफ से वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल मे अबतक 23 BLO की मौत हो चुकी है.

केरल SIR पर सुनवाई 2 दिसंबर को होगी 
केरल सरकार की याचिका में SIR को स्थानीय निकाय चुनावों के बाद तक स्थगित करने की मांग है. सुप्रीम कोर्ट ने ECI और राज्य चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. तमिलनाडु में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 4 दिसंबर को होगी वहीं, पश्चिम बंगाल SIR से जुड़ी याचिकाएं 9 दिसंबर को सुनी जाएंगी. 
 

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