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SIR 2.0: कहीं वोटर लिस्ट से कट न जाए आपका नाम, मतदाता सूची अभियान में इन बातों का रखें ध्यान

Voter List Revision: बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है. एसआईआर तक वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है.

SIR 2.0: कहीं वोटर लिस्ट से कट न जाए आपका नाम, मतदाता सूची अभियान में इन बातों का रखें ध्यान
  • चुनाव आयोग ने बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट समीक्षा प्रक्रिया शुरू की
  • वोटर लिस्ट अपडेटेशन 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे
  • मतदाता यदि स्थायी पते में बदलाव करते हैं तो उन्हें नई जगह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना जरूरी है
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नई दिल्ली:

Voter List Revision: बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की समीक्षा का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. इसके दायरे में 51 करोड़ वोटर आएंगे. 28 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, जो 103 दिनों तक  यानी 7 फरवरी तक चलेगी. 103 दिन की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा. इसमें बंगाल, तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों को भी शामिल किया गया है. अगर आप भी वोटर्स हैं और आपकी वोटर आईडी में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है तो एसआईआर प्रक्रिया में जरूर हिस्सा लें. मसलन, अगर आप बिहार से यूपी या दिल्ली स्थायी तौर पर प्रवास कर चुके हैं तो आपको नया अपडेशन कराना चाहिए.ऐसा न हो कि बिहार में पुराने पते पर न होने से आपका नाम कट जाए और नई जगह रजिस्टर न कराने से दिल्ली में भी आपका नाम न जुड़ पाए.

बीएलओ तीन बार घर जाएंगे
बीएलओ वोटर लिस्ट समीक्षा के दौरान घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे. हर वोटर के यह फॉर्म रहेगा. अगर परिवार बाहर है तो दूसरे या तीसरे प्रयास में इसमें शामिल हो सकता है. बीएलओ 3 बार फॉर्म भरवाने की कोशिश करेगा. फिर भी कोई आवास पर नहीं मिलता है तो बूथ लेवल ऑफिसर नोटिस दे सकता है. इसके बाद भी एसआईआर में शामिल न होने पर आपका नाम हटाया जा सकता है.

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BLO या BLA से संपर्क साधें
मौजूदा जो वोटर हैं, उन्हें एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है. SIR में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या बूथ लेवल एजेंट (BLA) वोटर को संबंधित फॉर्म देंगे. मतदाता उनका मिलान कराएगा. अगर आपका नाम दो जगह वोटर लिस्ट में है तो एक जगह से हटवाना होगा. अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ऐड कराने के लिए फॉर्म भरें. इसके लिए स्थायी पते समेत संबंधित दस्तावेज देने होंगे. किसी विदेशी या अवांछनीय व्यक्ति का नाम है तो उसे भी हटाया जाएगा.

एक महीने में अपील संभव
अगर आपका नाम किसी वजह से मतदाता सूची से कट गया है तो जब दिसंबर में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसमें चेक करें. एक महीने में अपील कर सकते हैं.‎ डीएम और जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ‎सीईओ तक अपील कर सकते हैं.‎हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं. बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क साध सकते हैं.

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Voter List में कैसे Check करें नाम
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना है तो electoralsearch.eci.gov.in और voters.eci.gov.in पर EPIC नंबर डालकर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं. फोन पर NVSP ऐप डाउनलोड कर वोटर लिस्ट देख सकते हैं. डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी निकाल सकते हैं. 

SIR की 3 बड़ी बातें
18 साल से अधिक उम्र के नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे 
वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियां सुधारी जाएंगी
मृत लोगों या दूसरी जगहों पर स्थायी प्रवास पर नाम हटाए जाएंगे

इन राज्यों में होगा एसआईआर
अंडमान निकोबार
छत्तीसगढ़
गोवा
गुजरात
केरल
लक्षद्वीप
मध्य प्रदेश
पुडुचेरी
राजस्थान
तमिलनाडु
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल

काम की बातें------

  • 51 करोड़ वोटर्स इन 12 राज्यों के दायरे में 
  • फॉर्म 7 और फॉर्म 8 वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए 
  • फॉर्म 6 नाम जुड़वाने से जुड़े एनरोलमेंट फॉर्म के लिए
  • फॉर्म 8 सुधार के साथ नाम कहीं और वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए
चुनाव आयोग ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है. उनमें  बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वर्ष 2028 में चुनाव कराया जाना है.


SIR के अभियान में कब क्या

  • 28 अक्टूबर से 3 नवंबर- प्रिटिंग एंड ट्रेनिंग
  • 4 नवंबर से 4 दिसंबर- घर-घर जाकर सत्यापन
  • ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट- 9 दिसंबर तक
  • आपत्ति, दावे-9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक
  • सुनवाई, सत्यापन-9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026
  • फाइनल वोटर लिस्ट- 7 फरवरी 2026

SIR में आधार कार्ड समेत ये डॉक्यूमेंट मान्य
आधार कार्ड
पेंशनर आई कार्ड
कोई सरकारी पहचान पत्र
जन्म प्रमाणपत्र
पासपोर्ट
हाईस्कूल मार्कशीट
वन अधिकार प्रमाणपत्र
स्थायी निवास प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र
राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) में नाम
फैमिली रजिस्टर में नाम
रजिस्ट्री जैसे भू रिकॉर्ड
 

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