"डिंपल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं.."; बीजेपी नेताओं की छींटाकशी पर शिवपाल यादव

अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा नेताओं की तरफ से की जा रही छींटाकशी पर शिवपाल यादव ने कहा कि निन्यानबे बार तक तो माफ करेंगे, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है.

शिवपाल यादव ने सरकार की नीतियों पर भी बोला हमला

इटावा:

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी और डिंपल यादव के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह ने सैफई में पत्रकारों से कहा कि सांसद डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा लगातार की जा रही छींटाकशी को वह निन्यानबे बार तक तो माफ करेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है.

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराए जाने के बीच शिवपाल ने यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को घेरने का काम करेंगे और बहू डिंपल के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा इसलिए अब लड़ाई सडकों से लेकर संसद तक लड़ी जायेगी.'' शिवपाल ने दावा किया, ‘‘2024 के आम चुनाव के बाद भाजपा का सफाया हो जाएगा. सरकार की गलत नीतियों के कारण देश मे मंहगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है.''

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने रविवार को कहा था, ‘‘पटेल ने ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजपूत ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार (अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव) के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं.''

सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की गई प्राथमिकी की प्रति के मुताबिक भाजपा नेता राजपूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (अश्लीलता) और 509 (स्त्री लज्जा का अनादर) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 (अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करना) तथा 67(क) (लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

इसके पहले, सपा के मीडिया प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मनीष जगन अग्रवाल को सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोपों में रविवार सुबह लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें सोमवार शाम को जमानत मिलने के बाद जिला जेल लखनऊ से रिहा कर दिया गया. अग्रवाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराने वालीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ भी सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की शिकायत पर रविवार को मुकदमा दर्ज किया गया.

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की उत्तर प्रदेश इकाई की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर चार जनवरी को हजरतगंज थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल नवंबर से सपा के ट्विटर हैंडल का प्रबंधन करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ चार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)