नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी महंत शिवमूर्ति को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

"Murugha Sharanaru:" कल रात ही महंत को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.सुनवाई के दौरान उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है. 

नई दिल्ली:

नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी महंत शिवमूर्ति (Shivamurthy Murugha Sharanaru) को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. कल रात ही महंत को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.सुनवाई के दौरान उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है. मुरुगा मठ के महंत शिवमूर्ति को शुक्रवार को जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. 

उन्हें माध्यमिक विद्यालय की दो नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में गुरुवार रात को गिरफ्तार किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. ऐसी सूचना मिली है कि महंत ने जेल में सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तथा अन्य चिकित्सा जांच की गयी. पड़ोसी दावणगेरे से दो हृदय रोग विशेषज्ञों को भी बुलाया गया.

जिले के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि उनकी जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेंगलुरु के ‘श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च' में भर्ती कराने का फैसला किया है. डॉक्टर ने कहा, ‘‘हमने उन्हें जयदेव अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया है। चिकित्सा उपकरणों से लैस एक एम्बुलेंस में डॉक्टरों का एक दल उन्हें बेंगलुरु लेकर जाएगा.''

पुलिस सूत्रों ने बताया कि महंत से, गुरुवार देर रात को गिरफ्तार करने के बाद कई घंटों तक पूछताछ की गई. उन्होंने बताया कि जेल भेजने के बाद महंत को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. 

चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक के. परशुराम ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद शरणारू को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. शरणारू पर माध्यमिक विद्यालय की दो छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है.

यह भी पढ़ें  -
-- सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी बड़ी राहत, काफी बहस के बाद दी जमानत
--
 पत्नी ने शराब के लिए नहीं दिए पैसे, गुस्साए पति ने कुएं में फेंक दी एक साल की बेटी

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

VIDEO:हरियाणा में सामने आया सरकारी नौकरी में भर्ती घोटाला, जानिए किस पर लगा आरोप