टीवी अदाकारा तुनिषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शीज़ान खान को शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. शीजान के वकील ने कुल 4 अर्जी लगाई थीं. उसमें घर का खाना और अस्थमा के लिए इन्हेलर के साथ जेल में सुरक्षा और बाल ना काटने की अर्जी भी थी. कोर्ट ने दवाई और घर के खाने के लिए परमीशन दे दी.
शीजान के बाल दो जनवरी तक नहीं काटे जाएंगे. बाद में इस पर निर्णय होगा. शीजान के वकील और परिवार जेल मेनुअल के हिसाब से मिल सकते हैं. जेल में सुरक्षा और काउंसलिंग जेल मेनुअल के मुताबिक होगी.
शीज़ान के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल गंभीर अस्थमा से पीड़ित हैं और उन्हें दैनिक आधार पर अस्थमा इन्हेलर का उपयोग करने की आवश्यकता है. आरोपी के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार का एकमात्र वयस्क पुरुष सदस्य होने के नाते, उसे निर्णय लेने में मदद करने के लिए अपने परिवार और वकीलों से मिलने की जरूरत है. इस पर अभी सुनवाई होनी है.
पुलिस ने कोर्ट में फिर से कस्टडी बढ़ाकर मांगी थी, लेकिन अदालत ने पुलिस कस्टडी न देकर जेल कस्टडी दी है, जो अमूमन 14 दिन की होती है. इसके बाद परिवार जमानत अर्जी दे सकता है. हालांकि, जिस धारा में मामला दर्ज है, उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट को जमानत देने का अधिकार नहीं है. इसलिए अब परिवार सोमवार को सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी देगा.
तुनिषा 24 दिसंबर को अपने चल रहे टीवी शो अलीबाबा - दास्तान-ए-काबुल के सेट पर मृत पाई गई थी. एक दिन बाद, उसके पूर्व प्रेमी और शो के सह-कलाकार शीज़ान खान को 25 दिसंबर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
रिपोर्ट्स की मानें तो शीज़ान खान और तुनिषा का 15 दिन पहले ही ब्रेकअप हो गया था. तुनिषा शर्मा को कथित तौर पर कुछ महीने पहले एंजाइटी (anxiety) के दौरे पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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