खतरनाक बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की 15 जून को गुजरात के तट से टकराने की संभावना

कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है क्योंकि पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवात बिपारजॉय अपनी तीव्रता बनाए हुए है.

खतरनाक बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की 15 जून को गुजरात के तट से टकराने की संभावना

चक्रवात बिपरजॉय के 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ तटों तक पहुंचने की संभावना है.

नई दिल्ली:

चक्रवाती तूफान "बिपरजॉय" पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर 5 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा है. इस बारे में जानकारी देते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को कहा कि अगले 6 घंटों के दौरान अत्याधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में इसके और तेज होने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, चक्रवात "बिपरजॉय" के लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और 15 जून को एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पाकिस्तान और आस-पास के सौराष्ट्र-कच्छ तटों तक पहुंचने की संभावना है.

इस बीच, कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है क्योंकि पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवात बिपरजॉय अपनी तीव्रता बनाए हुए है. पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने शनिवार को बताया कि महानगर के दक्षिण में लगभग 900 किलोमीटर दूर होने का अनुमान था. कराची पोर्ट ट्रस्ट ने वीएससीएस "बिपरजॉय" के कारण जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए 'आपातकालीन दिशानिर्देश' जारी किए हैं. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, केपीटी ने एक बयान में कहा कि शिपिंग गतिविधियां निलंबित रहेंगी.

एक बयान में, ट्रस्ट ने घोषणा की कि 25 समुद्री मील से ऊपर तेज हवाओं के मामले में शिपिंग गतिविधियां निलंबित रहेंगी. आगे कहा कि अगर हवा की गति 35 समुद्री मील से ऊपर है, तो मालवाहक जहाजों की आवाजाही निलंबित रहेगी. कराची पोर्ट ट्रस्ट ने जहाजों से संपर्क करने के लिए दो आपातकालीन फ्रीक्वेंसी भी जारी की हैं. इसमें कहा गया, 'तूफान के प्रभाव को देखते हुए रात के समय जहाजों की आवाजाही निलंबित रहेगी.' ट्रस्ट ने अधिकारियों को हार्बर क्राफ्ट को चौकी में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया.

केपीटी ने कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर जहाजों की डबल-बंकिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया. इससे पहले शनिवार को कराची प्रशासन ने अति गंभीर चक्रवाती तूफान (वीएससीएस) 'बिपारजॉय' के खतरे के मद्देनजर धारा 144 के तहत मछली पकड़ने, नौकायन, तैरने और समुद्र में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. अधिसूचना के अनुसार, जहाज़ के डूबने या किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है. आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित उपायुक्तों व सहायक आयुक्तों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है.

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