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लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार

जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था.

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली:

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ मध्यप्रदेश में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ चल रही जांच पर भी रोक लगाने से इंकार कर दिया है. नेहा सिंह राठौर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती है.

क्या है मामला

दरअसल जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था. नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली है. नेहा के खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रही जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया. वहीं नेहा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केस लंबित है. लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ मध्यप्रदेश में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 'यूपी में काबा' गाना गाकर नेहा ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी.

यूपी पुलिस ने भी भेजा था नोटिस

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस की तरफ से उनके गीत 'UP में का बा' को लेकर नोटिस जारी किया गया था. पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस पर एनडीटीवी से बात करते हुए नेहा सिंह राठौर ने तब कहा था कि वो इस नोटिस से डरी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूं, इन बड़े नेताओं के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं. लेकिन नोटिस भेजना असहिष्णुता है. यह असहमति या आलोचना की हर आवाज को डराने की कोशिश है जो उनके वोट के लिए खतरा है.

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