सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष बनी महिला के खिलाफ खुदकुशी के मुकदमे को रद्द कर दिया. कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनके खिलाफ मुकदमा चलाने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि अब वह लिंग परिवर्तन कराकर महिला से पुरुष बन चुकी हैं.
सात जुलाई 2007 को याचिकाकर्ता Ms X ने पंजाब के बटाला में पुलिस थाने में अपनी हाथ की नसें काट ली थीं और प्राथमिक उपचार के दौरान बार-बार आत्महत्या की धमकी दे रही थीं. दरअसल Ms X ने चुपचाप Ms Y से शादी कर ली थी और घरवाले दोनों को पुलिस थाने लेकर गए थे.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पुलिस जानबूझकर इनको परेशान कर रही है. इतना ही नहीं जब याचिकाकर्ता ने अपनी महिला साथी से शादी की थी तो उसकी उम्र महज 19 साल थी. लेकिन अब दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. ऐसे मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि अब दोनों अलग-अलग रह रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है.
सात जुलाई 2007 को याचिकाकर्ता Ms X ने पंजाब के बटाला में पुलिस थाने में अपनी हाथ की नसें काट ली थीं और प्राथमिक उपचार के दौरान बार-बार आत्महत्या की धमकी दे रही थीं. दरअसल Ms X ने चुपचाप Ms Y से शादी कर ली थी और घरवाले दोनों को पुलिस थाने लेकर गए थे.
मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि पुलिस जानबूझकर इनको परेशान कर रही है. इतना ही नहीं जब याचिकाकर्ता ने अपनी महिला साथी से शादी की थी तो उसकी उम्र महज 19 साल थी. लेकिन अब दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. ऐसे मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि अब दोनों अलग-अलग रह रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है.
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