आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है. फिलहाल, उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है. 30 मई 2022 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने क्या कहा?
ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे.
सत्येंद्र जैन के वकील ने क्या कहा?
जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है. उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, 'सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई. इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई. एक पैसा भी नहीं मिला. इनका कसूर सिर्फ़ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया. मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया. लेकिन भगवान हमारे साथ है. आज ये भी रिहा हो गए.'
ये भी पढ़ें:-
AAP को बड़ी राहत! सत्येंद्र जैन को 2 साल बाद जमानत, सिसोदिया बोले- संविधान जिंदाबाद
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं