
Sambhal Violence: संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा और अवैध निर्माण मामले में यूपी एसआईटी की टीम मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान वर्क के घर पहुंची. पुलिस संभल हिंसा को लेकर बर्क से पूछताछ करना चाहती है. इसी को लेकर सेक्शन 41 के तहत उन्हें नोटिस दिया गया. संभल में हिंसा भड़काने को लेकर सदर जफर अली की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस को बर्क पर भूमिका को लेकर भी शक है. पुलिस का संदेह है कि भीड़ को उकसाने में सपा सांसद की भी भूमिका हो सकती है. इसको लेकर ही पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है.
सांसद दिल्ली में, नोटिस देने दिल्ली जा सकती है पुलिस
मिली जानकारी के अनुसार BNS की धारा 35/3 के तहत सांसद बर्क को पुलिस नोटिस दे रही है. नोटिस के बाद सांसद को पुलिस के सामने हाजिर होना होगा. जहां उनसे पूछताछ की जाएगी. हालांकि सांसद के घर पहुंचे पुलिस को परिजनों ने बताया कि सांसद दिल्ली में हैं, लिहाजा पुलिस नोटिस देने दिल्ली आ सकती है.
संभल हिंसा मामले में सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस
संभल जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार विश्नोई ने सोमवार को इस मामले की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि कोतवाली संभल में 24 नवंबर की हिंसा में जो केस दर्ज किया गया था, उसी की जांच की कड़ी में कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है.
विश्नोई के मुताबिक हाई कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, उसी के मुताबिक सपा सांसद को नोटिस दिया जा रहा है. उनसे जांच में शामिल होने का अनुरोध किया जाएगा.
जांच इस बात पर निर्भर होगी कि उनका बयान क्या है और किस तरह का हलफनामा उन्होंने कोर्ट में दिया है. पिछले साल स्थानीय अदालत के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में एक सर्वे के विरोध पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी.
जनवरी में सांसद को हाईकोर्ट से लगा था झटका
मालूम हो कि संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर भी प्राथमिकी है. जनवरी 2025 में इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान बर्क (Ziaur Rahman Barq) के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने वाली मांग को ठुकरा दिया है.
हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश पुलिस को दिया है. हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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