सलमान खान (फाइल फोटो)
मुंबई:
2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस सी नागप्पन की बेंच सुनवाई करेगी।
सलमान खान ने इस मामले में पहले ही कैविएट याचिका दाखिल की है। सलमान ने कहा है कि कोर्ट सरकार की याचिका पर अंतरिम आदेश देने से पहले उन्हें भी सुने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
पिछले साल 10 दिसंबर के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा। कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया।
हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है, इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर सलमान ने अपनी लैंडक्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पिछले साल 6 मई को मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। जेल जाने से बचने के लिए सलमान ने उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था। बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
सलमान खान ने इस मामले में पहले ही कैविएट याचिका दाखिल की है। सलमान ने कहा है कि कोर्ट सरकार की याचिका पर अंतरिम आदेश देने से पहले उन्हें भी सुने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
पिछले साल 10 दिसंबर के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा। कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया।
हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है, इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर सलमान ने अपनी लैंडक्रूजर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पिछले साल 6 मई को मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। जेल जाने से बचने के लिए सलमान ने उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था। बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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