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'हेट स्पीच' मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत बरकरार, SC ने खार‍िज की CPIM नेता वृंदा करात की रिव्यू पिटीशन

सुप्रीम कोर्ट ने CPIM नेता वृंदा करात की उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी.

'हेट स्पीच' मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत बरकरार, SC ने खार‍िज की CPIM नेता वृंदा करात की रिव्यू पिटीशन

नई द‍िल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) मामले में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत बरकरार रखी है. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. कोर्ट ने CPIM नेता वृंदा करात की उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी. उन्हें क्लीन चिट देने वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अपने पिछले फैसले पर दोबारा विचार करने लायक कोई गलती नहीं मिली. 


 

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