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This Article is From Apr 19, 2021

रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील : दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा Amazon, कोर्ट ने लगाई मंजूरी पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. कंपनी की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार दिया जाए.

रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील : दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा Amazon, कोर्ट ने लगाई मंजूरी पर रोक
Reliance-Future Retail Deal : दिल्ली HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा Amazon.
नई दिल्ली:

रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने रिटेल की दिग्गज कंपनी अमेजन की याचिका पर यह कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चार मई को सुनवाई करेगा. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है. 

कंपनी की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को अवैध और अनुचित करार दिया जाए. अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट से अपूरणीय नुकसान से बचने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की है. फ्यूचर रिटेल की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी के वकील को 13 अप्रैल, 2021 को एक कम्युनिकेशन की स्लिप मिली है. 

यह अमेजन के वकीलों की ओर से भेजा गया है. स्लिप के अनुसार अमेजन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें 22 मार्च, 2021 के दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है.

आपको बता दें कि 22 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से 24,713 करोड़ रुपए  की डील पर सिंगल जज द्वारा लगाई रोक को हटाकर बढ़ाने का फैसला सुनाया था. अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपंस में 49 फीसदी की पार्टनरशिप ली थी, जिसके लिए अमेजन ने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था. इस सौदे में कुछ शर्तें भी रखी गई थीं, जैसे कि अमेजन को तीन से 10 साल की अवधि के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार होगा.

ये डील अगस्त में 24,713 करोड़ रुपए में हुई थी. इस डील को सीसीआई, सेबी तथा शेयर बाजार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है.

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