- FSSAI की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद बेचने पर लाइसेंस सस्पेंड
- Dr Reddy’s, Nestle, Amazon और Netmeds को FSSAI का नोटिस
- हेल्थ सप्लीमेंट के भ्रामक दावों पर FSSAI सख्त
खाद्य सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कंपनियों को अपने रडार पर लिया है. श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पादों की बिक्री, खाद्य पदार्थों में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष मिलने तथा स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक दावों वाले उत्पादों के प्रचार को लेकर नियामक ने सख्त कदम उठाए हैं. कार्रवाई के दायरे में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े विक्रेता, खाद्य उत्पाद आयातक और हेल्थ सप्लीमेंट कंपनियां शामिल हैं.
फ्लिपकार्ट से जुड़े विक्रेता का लाइसेंस निलंबित
FSSAI ने श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कंपनी पर फ्लिपकार्ट के माध्यम से एक्सपायर्ड और खराब खाद्य उत्पाद बेचने का आरोप है. FSSAI के अनुसार कंपनी के खिलाफ 130 से अधिक उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इनमें 70 से ज्यादा शिकायतें विशेष रूप से एक्सपायर्ड या खराब खाद्य उत्पादों की बिक्री से जुड़ी थीं. कुछ उपभोक्ताओं ने ऐसे उत्पादों का सेवन करने के बाद उल्टी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी. FSSAI का कहना है कि कंपनी को पहले भी सुधार संबंधी नोटिस और निर्देश दिए गए थे, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं दिखाई गई.

लाइसेंस सस्पेंड करने की जानकारी वाला पोस्ट
Photo Credit: FSSAI
जांच में मिलीं कई खामियां
दिल्ली और नोएडा में फ्लिपकार्ट ऑर्डर की वेयरहाउसिंग, पैकिंग और डिलीवरी से जुड़े परिसरों के निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड और जल्द एक्सपायर होने वाले खाद्य उत्पाद पाए गए. निरीक्षण में साफ-सफाई और स्वच्छता मानकों से जुड़ी कमियां भी सामने आईं. इसके बाद नियामक ने कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया.

इन कंपनियों को नोटिस
Photo Credit: FSSAI
किशमिश के सैंपल में मिले अधिक कीटनाशक
FSSAI ने नेक्स इंटरनेशनल के खिलाफ भी कार्रवाई की है. कंपनी से लिए गए खुली किशमिश के नमूनों की जांच में तय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए.
जांच रिपोर्ट में बेनोमाइल और कार्बेंडाजिम समेत कई कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाए गए. इसके बाद FSSAI ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी.
हेल्थ सप्लीमेंट के विज्ञापनों पर भी शिकंजा
नियामक ने CELEVIDA GLP+ नामक उत्पाद के विज्ञापन और प्रचार दावों को लेकर कई कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
FSSAI के अनुसार उत्पाद का प्रचार GLP-1/GIP थेरेपी के दौरान वजन घटाने और मांसपेशियों को सुरक्षित रखने जैसे दावों के साथ किया जा रहा था. नियामक का मानना है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं.
भ्रामक दावों पर जताई आपत्ति
जांच में पाया गया कि उत्पाद का प्रचार "High Protein Support for Lean Muscle Preservation", "Complete Daily Nourishment" और "Dependable Nutrition in Every Serving" जैसे दावों के साथ किया जा रहा था.
FSSAI का कहना है कि इन दावों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उससे उपभोक्ताओं को उत्पाद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में भ्रमित किया जा सकता है. नियामक ने "Imported from Europe for Purity" और "Contains 100% RDA BCAA" जैसे दावों पर भी आपत्ति जताई है.
पिछले छह महीनों में बढ़ी सख्ती
FSSAI ने कहा है कि पिछले छह महीनों के दौरान खाद्य कारोबारियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई तेज की गई है. नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्ता युक्त और सही जानकारी वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध हों.
यह भी पढ़ें : Nestle के दूध पाउडर की बिक्री पर रोक, जानें FSSAI ने क्यों बताया सेहत के लिए खतरनाक
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं