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This Article is From Dec 02, 2023

राजस्थान में मतगणना की तैयारी पूरी, काउंटिंग स्थलों पर रहेगी 3 लेयर की सुरक्षा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए विधानसभा क्षेत्र वार पृथक-पृथक मार्ग/ रास्ता/ व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगा. इलेक्शन ऑब्जर्वर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है.

राजस्थान में मतगणना की तैयारी पूरी, काउंटिंग स्थलों पर रहेगी 3 लेयर की सुरक्षा
प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतगणना की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 33 जिला मुख्यालयों के 36 केन्द्रों पर 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी. मतगणना के लिए 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है. जयपुर, जोधपुर एवं नागौर में दो-दो केंद्रों पर और शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक-एक केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी. मतगणना की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं.

गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. केवल अधिकृत पास-धारक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे. मतगणना सेंटर पर प्रत्येक विधानसभा के लिए पृथक-पृथक मतगणना हॉल बनाए गये है, जहां आयोग के निर्देशानुसार टेबलों की व्यवस्था पोस्टल बैलेट एवं ईवीएम की मतगणना के लिए की गई है. मतगणना कर्मियों का रेण्डमाईजेशन त्रिस्तरीय होगा. प्रथम रेण्डमाईजेशन हो चुका है. द्वितीय स्तर का रेण्डमाईजेशन मतगणना के प्रारंभ से 24 घंटे पूर्व किया गया तथा तृतीय रेण्डमाईजेशन मतगणना के दिन सुबह 5 बजे होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए विधानसभा क्षेत्र वार पृथक-पृथक मार्ग/ रास्ता/ व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगा. इलेक्शन ऑब्जर्वर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है. केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और काउंटिंग सुपरवाईजर जो ईटीपीबीएमएस से जुड़े हैं, वह केवल ईटीपीबीएमएस सिस्टम ओपन करने के लिए ओटीपी हेतु मोबाइल ले जा सकेंगे तथा इसके पश्चात मोबाइल बंद कर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे.

मतगणना स्थल पर ट्रेंड-टीवी पर भी जारी होंगे रुझान 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकृत मीडियाकर्मियों के लिए मतगणना केन्द्र पर एक पृथक कक्ष में मीडिया सेन्टर बनाया गया है, जहां पर टेलिफोन, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी. मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं. मतगणना स्थल पर मीडियाकर्मियों को मतगणना के नवीनतम रूझान एवं परिणाम से अवगत कराने के लिए मीडिया सेंटर में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आयोग की आईटी एप्लिकेशन ट्रेंड-टीवी के माध्यम से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गयी है. इससे मीडियाकर्मियों को एक ही स्थान पर राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के नवीनतम रूझान एवं परिणाम उपलब्ध होंगे. 

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम 
श्री गुप्ता ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कानून- व्यवस्था की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी. रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनैतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे और न ही किसी तरह से कोई पक्षपात करेंगे. मतगणना स्थल में प्रवेश करने के लिए वैध प्राधिकार पत्र होने के बाद भी यदि आरओ को मतगणना हॉल में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है, तो वह उसकी तलाशी ले सकता है.

मतगणना प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कवरेज 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी सीयू, वीवीपैट मशीनों और संबंधित दस्तावेजों को स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक और मतगणना पश्चात वापस स्ट्रॉन्ग रूम तक लाने-ले जाने की कार्यवाही की निर्बाध सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित की जाएगी. इस अवधि की सीसीटीवी कवरेज उम्मीदवार अथवा उनके एजेंट मतगणना हॉल में टीवी/ मॉनिटर पर देख सकेंगे. काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी से मय दिनांक और समय की मोहर के साथ कवरेज की जाएगी. हालांकि, किसी भी परिस्थिति में, ईवीएम या मतपत्रों पर प्रदर्शित वास्तविक वोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी.

उन्होंने कहा कि पुलिस को अफवाहों को प्रभावहीन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर निगरानी रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा गया है. मतगणना के दौरान एवं चुनाव के परिणाम घोषित होने के पश्चात कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, पार्किंग व्यवस्था आदि के लिए उचित प्रबंध जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के पश्चात विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे वाहन का प्रयोग, वाहन रैली आदि जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी.

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