- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI और ED को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने के निर्देश दिए थे
- राहुल गांधी ने SC में एक ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की, जिसमें मामले को दिल्ली HC स्थानांतरित करने की मांग की है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति के आरोप वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है.इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सत्यापन के निर्देश दिए थे. कांग्रेस नेता ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अदालत मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी.
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में अपने आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए. CBI या ED कानून के तहत उचित कदम उठा सकती हैं.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
इसके बाद 20 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया और कहा कि यह उसके पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं है. वहीं कोर्ट ने माना कि ED ने आवश्यक कदम उठाए हैं और जांच के दौरान कोई सूचना मिलने पर एजेंसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल
राहुल गांधी ने मामले को चुनौती देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है,जिसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है.दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई थीं.
राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इन पर 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ सुनवाई करेगी. इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया है.
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