पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी मामले में निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल के खिलाफ सारी FIR दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को ट्रांसफर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदल के खिलाफ 8 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. इस दौरान वो दिल्ली हाईकोर्ट में उचित उपाय के लिए अर्जी दे सकते हैं. इससे पहले अदालत ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल की याचिका पर सुनवाई की जिसमें उनके खिलाफ सारी FIR को जोड़ने की मांग की गई थी. पैगंबर के खिलाफ टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में FIR दर्ज की गई है.
उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई एक विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इन नेताओं के बयानों को लेकर भारत के अलावा विदेशों में भी प्रदर्शन हुए थे. कई इस्लामिक देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी और भारत के समक्ष इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से भी उठाया था. टिप्पणी पर विवाद पैदा होने के बाद भाजपा ने जिंदल को निष्कासित कर दिया था.
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