विज्ञापन
This Article is From Jun 12, 2022

प्रयागराज : आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार, कार्रवाई को बताया अवैध

प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मामला गरमा गया है. वकीलों के एक समूह ने इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है.

वकीलों के एक समूह ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाया सवाल

नई दिल्ली:

प्रयागराज में हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मामला गरमा गया है. वकीलों के एक समूह ने इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है.वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जिस घर को तोड़ा गया है उसका मालिक आरोपी जावेद नहीं था. घर जावेद की पत्नी के नाम है. घर को ध्वस्त करना कानून के खिलाफ है. आरोपी की पत्नी को अवैध निर्माण की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी थी. 

बताते चलें कि शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में वेलफेर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव जावेद अहमद को गिरफ्तार किया गया था. वहीं रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से उसके आलीशान घर को ध्वस्त कर दिया गया. अवैध निर्माण करने के आरोप में प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गयी. कार्रवाई से पहले जावेद के घर के बाहर पीडीएस की ओर से नोटिस चिपकाया गया था. 

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा चिपकाए गए नोटिस में कहा गया था कि विकास प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति लिए बगैर अवैध तरीके से भूतल और प्रथम तल में निर्माण कराया गया है. इसके लिए आपको अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत कारण बताओ नोटिस दी गई थी और इसकी सुनवाई की 24 मई को तारीख रखी गई थी. लेकिन इस दौरान ना तो आप खुद और ना ही आपके तरफ से कोई सुनवाई के तिथि को आया. लिहाजा 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था. 

पीडीएस की नोटिस में कहा गया, " इस बाबत नोटिस जारी कर आपके यहां चस्पा कर सूचित किया गया था कि 9 जून तक खुद से उक्त स्थल को ध्वस्त करके सूचित करें. लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया. लिहाजा 12 जून को 11:00 बजे तक उक्त स्थल को खाली कर दें, जिससे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सके." 

पूरे मामले पर प्रयागराज के डीएम संजय खत्री ने कहा है कि जावेद मोहम्मद के घर पर नियमानुसार जिला प्रशासन और पीडीए द्वारा कार्रवाई की गई है  कार्रवाई से पहले यह पाया गया था कि कि जावेद मोहम्मद का मकान नियमों के विरुद्ध बनवाया गया था. इस वजह से आज पीडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है. जिन-जिन लोगों के मकान पीडीए के मानकों के मुताबिक नहीं है उन सभी पर कार्रवाई होगी. 

वहीं एसपी अजय कुमार ने कहा है कि जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप 10 तारीख को हुई हिंसा में शामिल था. उसके मकान पर पीडीए की तरफ से कार्रवाई की गयी है. उसके मकान में कुछ पोस्टर्स और बैनर भी बरामद हुए हैं इन सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

Video : रांची हिंसा को स्‍थानीय लोगों ने बताया काला धब्‍बा, कहा- बाहर से आए थे लोग

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com