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This Article is From Nov 17, 2021

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू

यदि परमबीर सिंह 30 दिनों में कानून के सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी.

परमबीर सिंह ने मुंबई के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था.
मुंबई:

मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट (Esplanade Court) ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की अनुमति दे दी है. जिसके बाद अब मुंबई पुलिस (Mumbai Police) उन्हें वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया सहित सभी संभावित स्थानों पर भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. जानकारी के मुताबिक यदि वो 30 दिनों में कानून के सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी.

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बता दें कि गत 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमबीर सिंह, पांच अन्य पुलिसकर्मियों और दो अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में केस दर्ज किया था. आरोप है कि आरोपितों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर 11.92 लाख रुपये की उगाही की. 

मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है. उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग सका है. जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. इस पर अब कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है.

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पूर्व गृह मंत्री पर लगाए थे गंभीर आरोप
परमबीर सिंह ने मुंबई के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने देशमुख पर हस्तक्षेप करने और हर महीने 100 करोड़ रुपये तक की जबरन वसूली करने के लिए पुलिस का उपयोग करने का आरोप लगाया था. उन्होंने मुकेश अंबानी बम मामले में जांच धीमी होने पर पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद यह पत्र लिखा था. 

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