- आरोप है कि गरबा पंडाल में कमल चौहान ने किशोरी को धक्का दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था
- कांग्रेस ने इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी
- पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली है
इंदौर के एक बीजेपी नेता के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ है. इस नेता पर आरोप है कि इन्होंने गरबा पंडाल में एक लड़की को धक्का दिया और बदसलूकी की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी इस मसले को खूब जोर-शोर से उठाया था. मगर, अब इंदौर पुलिस ने बीजेपी नेता पर सख्त कार्रवाई की है.
वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने वायरल वीडियो पर सवाल उठाया था. अभद्रता करने वाले बीजेपी नेता पर कारवाई की मांग की. कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया ने सवाल किया कि क्या ये स्थिति आपने कर दी है इस शहर की? एक तरफ आप लव जिहाद के नाम पर जहर फैला रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ हमारी हिंदू बच्चियां, जो गरबा पंडाल में माता की आराधना करने जा रही हैं, उन बच्चों के साथ आप ही के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मारपीट कर रहे हैं. अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं. धक्के दे रहे हैं. अमित चौरसिया ने फिर सवाल किया, "मैं इंदौर प्रशासन से भी पूछना चाहूंगा, इंदौर पुलिस-प्रशासन जो सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी वीडियो जो वायरल होती है, उसको स्वयं संज्ञान लेकर कारवाई कर देती है तो इतनी बड़ी घटना पर वो मौन क्यों है? क्या कार्रवाही इंदौर पुलिस कमिश्नर ने इसको वीडियो पर की है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई हुई है?
क्या है मामला
इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के कनकेश्वरी मैदान स्थित गरबा स्थल पर 17 वर्षीय किशोरी से अभद्रता के मामले में पुलिस ने आरोपित भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल चौहान के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार रात किशोरी गरबा देखने कनकेश्वरी मैदान पहुंची थी. उसकी छोटी बहन गरबा कर रही थी. तभी कमल चौहान ने कथित तौर पर धक्का देते हुए उसे बाहर किया. आरोप है कि छेड़छाड़ भी की.
पॉक्सो एक्ट के तहत कितनी सजा
अब पता चला है कि इंदौर पुलिस ने उस बीजेपी नेता के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस की इतनी सख्त कार्रवाई से लोग भी हैरान हैं. हालांकि, लोगों का मानना है कि बीजेपी नेता ने लड़की से गलत व्यवहार किया था और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी. अब देखना है कि कांग्रेस इस मामले पर आगे क्या कहती है. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है या नहीं. पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.
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