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This Article is From May 10, 2013

हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका, पंचायत चुनाव तीन दौर में कराने का आदेश

हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका, पंचायत चुनाव तीन दौर में कराने का आदेश
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका देते हुए राज्य में तीन चरणों में पंचायत चुनाव का आदेश दिया है। ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग में इन चुनावों को लेकर मतभेद थे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था।

ममता बनर्जी चाहती थीं कि राज्य में दो चरणों में पंचायत चुनाव हो, लेकिन राज्य चुनाव आयोग तीन चरणों में चुनाव चाहता था। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने को कहा है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिना राज्य चुनाव आयोग से बातचीत किए पंचायत चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी कर सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव के लिए फंड देने का भी निर्देश दिया है।

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