- जम्मू की अदालत ने लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है
- एनआईए ने हाफिज सईद को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी
- भारत सरकार के नए कानून के तहत आरोपी की गैरमौजूदगी में भी ट्रायल इन एब्सेंशिया संभव हो गया है
पहलगाम आतंकी हमला मामले में लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ शिकंजा कस गया है. भारत में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है. पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जम्मू की एक अदालत ने जारी किया है. माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ 'ट्रायल इन एब्सेंशिया' (आरोपी की गैरमौजूदगी में मुकदमा) चलाने का रास्ता साफ हो गया है.
हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
एनआईए की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है. ऐसे में कानून के तहत उसके खिलाफ गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए. अदालत ने एनआईए की दलीलों से सहमत होते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया. बता दें कि NIA ने उसके खिलाफ 6 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्टशीट तैयार कर उसे आरोपी बनाया था. चार्जशीट में उसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है.उसे भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.
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क्या होता है 'ट्रायल इन एब्सेंशिया'
भारत सरकार ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों के तहत ऐसा प्रावधान किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई आरोपी भारत से फरार हो, जानबूझकर अदालत के सामने पेश न हो रहा हो और उसके खिलाफ गंभीर अपराधों के पर्याप्त सबूत हों, तो उसकी गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है. पहले अदालत आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए समन और वारंट जारी करती है. अगर इसके बाद भी आरोपी पेश नहीं होता, तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और फिर अदालत उसकी अनुपस्थिति में मुकदमे की सुनवाई शुरू कर सकती है.
बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है हाफिज सईद
एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता रहा है. जांच एजेंसी का कहना है कि पहलगाम हमले की साजिश भी पाकिस्तान में बैठकर रची गई और इसमें हाफिज सईद की अहम भूमिका रही है. एनआईए ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान से उसे भारत लाने की सभी कानूनी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं. इसलिए नए कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाना जरूरी है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
NIA चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकी आरोपी
एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान ,जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया था. इसके अलावा लश्कर ए-तैय्यबा के पाकिस्तान में बैठे आतंकी साजिद सैफुल्ला जट्ट और पहलगाम के रहने वाले बशीर है अहमद और परवेज अहमद भी आरोपी थे. बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे.
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