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6 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, 1 महीने के भीतर मिलेगा DA और एरियर

Punjab High Court DA Arrears Order: पंजाब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए एरियर 1 महीने में चुकाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कहा है कि समय पर भुगतान न करने पर 6% ब्याज लगेगा.

6 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, 1 महीने के भीतर मिलेगा DA और एरियर
Punjab Govt DA arrears Latest News Today: भगवंत मान सरकार की याचिका खारिज; 1 महीने में डीए का बकाया न देने पर लगेगा 6% ब्याज.

Punjab Govt  DA arrears Latest Update : पंजाब के करीब छह लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की एलपीए (LPA) याचिका को खारिज करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrears) एक महीने के भीतर जारी करे.

सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के पुराने फैसले को सही ठहराया है. अदालत ने साफ कर दिया कि सरकार पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया पैसा रोकने का कोई अधिकार नहीं रखती है और उसे यह रकम हर हाल में चुकानी होगी.

भुगतान में देरी पर लगेगा 6% ब्याज

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रक्रिया को सख्त बनाते हुए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को आदेश दिया गया है कि भुगतान पूरा होने के बाद वे अदालत के समक्ष अनुपालन हलफनामा (Affidavit) दाखिल करें.

यदि सरकार एक महीने की तय सीमा के भीतर बकाया एरियर का भुगतान नहीं करती है, तो पेंडिंग राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा.

विज्ञापनों और गैर-जरूरी खर्चों पर लगाई रोक

इस मामले में पंजाब सरकार को सख्त हिदायत देते हुए अदालत ने कहा कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का सारा बकाया चुकता नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार विज्ञापनों और अन्य गैर-जरूरी योजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती.

DA- एरियर पर कोर्ट के फैसले पर गरमाई राजनीति

कोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है,कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब दूसरी योजनाओं के लिए फंड मौजूद हैं, तो कर्मचारियों का हक क्यों रोका गया? यह फैसला लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों की जीत है.

अकाली दल/वारिस पंजाब दे के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे इस मुद्दे को पंजाब विधानसभा में उठाएंगे. उन्होंने सरकार से मांग की कि वह तुरंत इस आदेश का पालन करे.

आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह गियासपुरा ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ खड़ी है. उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कोर्ट के आदेश के मुताबिक इसका समाधान जल्द से जल्द निकाल लेंगे.

सरकार के खजाने पर पड़ेगा असर, कर्मचारियों में खुशी

हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार के सरकारी खजाने पर बड़ा  बोझ पड़ना तय माना जा रहा है. हालांकि, सालों से अपने जायज हक और बकाया पैसों का इंतजार कर रहे लाखों सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है.

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