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कोर्ट ने कहा- आदेश नहीं, फैसले में AG की दलीलों को रिकार्ड किया था
सिम वेरिफिकेशन से आतंकवाद पर रोक लगाने में बड़ी मदद : UIDAI
pan और आधार की लिंक करने का मकसद भी आयकर चोरी रोकना
जस्टिस सीकरी और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट ने ये आदेश जारी नहीं किया था बल्कि फैसले में AG की दलीलों को रिकार्ड किया गया था. UIDAI की तरफ से राकेश द्विवेदी की दलील थी कि मोबाइल फोन का कनेक्शन लेते वक्त तो एक बार ही आधार वेरिफ़िकेशन होता है. कोर्ट इसकी वैधता पर विचार कर ले. इसका एक बड़ा मकसद आतंकवादियों के सिम और मोबाइल पर किए जाने वाले कॉल्स की पहचान करना है. इससे आतंकवाद पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिल रही है.
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ASG तुषार मेहता ने भी UIDAI की तरफ से दलील दी कि pan और आधार की लिंक करने का मकसद भी आयकर चोरी, कालाधन की आवाजाही या फिर आर्थिक गड़बड़ को रोकना था. आर्थिक सुधार और पारदर्शिता के लिए बैंक खाता खोलने में आधार की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया था.
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