विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Aug 10, 2022

भीमा कोरेगांव मामला : NIA ने वरवर राव की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका का किया विरोध

हलफनामे में NIA  ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है. 

भीमा कोरेगांव मामला : NIA ने वरवर राव की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका का किया विरोध
भीमा कोरेगांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवर राव द्वारा नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वरवर राव को नियमित जमानत देने का विरोध किया है. आरोपी के कृत्य का भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रभाव पड़ता है. साथ ही राव ने नक्सलियों की विध्वंसक गतिविधियों को लाभ दिया है, जिससे भारी तबाही हुई है. पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की मौतें हुई हैं. हलफनामे में NIA  ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है. 

सबूत बताते हैं कि राव और उनके सह-आरोपी "लगातार माओवादियों के एजेंडे को पूरा करने की प्रक्रिया में थे. वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. राव पहले ही चिकित्सा आधार पर महीनों की जमानत का आनंद ले चुके हैं. राव द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

ये Video भी देखें : दक्षिण दिल्‍ली में बाइक सवार की दुर्घटना में मौत, पुलिस को चाइनीज मांझे पर शक

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
देश के इन राज्‍यों में जबरदस्‍त बारिश का अनुमान, जानिए आज कहां-कहां है रेड और ऑरेंज अलर्ट
भीमा कोरेगांव मामला : NIA ने वरवर राव की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका का किया विरोध
Budget 2024: चार्ट से समझें कैलकुलेशन - Standard Deduction बढ़ोतरी, Income Tax Slabs में बदलाव से किसे कितना फ़ायदा
Next Article
Budget 2024: चार्ट से समझें कैलकुलेशन - Standard Deduction बढ़ोतरी, Income Tax Slabs में बदलाव से किसे कितना फ़ायदा
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;