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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 6 आरोपी जेल से छूटे, कोर्ट का जताया आभार

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्‍लास्‍ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्‍हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया.

मुंबई ट्रेन ब्‍लास्‍ट मामले के छह आरोपी नागपुर और अमरावती जेल से रिहा हुए.

  • मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है.
  • इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर जेल से रिहा किए गए हैं, जो 19 साल से कैद में थे.
  • अमरावती जेल से रिहा आरोपी सुहिल मोहम्‍मद शेख ने कहा कि हम 19 साल बाद जेल से छूटे हैं.
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मुंबई :

मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 जुलाई 2006 को हुए बम धमाकों को लेकर सोमवार को बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. इस मामले में हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्‍हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया. इन लोगों ने कोर्ट का आभार जताया है. यह आरोपी पिछले 19 सालों से जेल में बंद थे और इतने लंबे वक्‍त बाद जेल से बाहर आना ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा लम्‍हा था.  

अमरावती जेल से छूटे चारों कैदियों में तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, महाद मजीद महाद शफी, सुहिल मोहम्मद शेख, जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख शामिल हैं. इन सभी को सोमवार देर शाम अमरावती सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. यह आरोपी पिछले 19 सालों से जेल में बंद थे.

भरोसा बरकरार... रिहाई के बाद बोले सुहिल मोहम्‍मद शेख

जेल से रिहा आरोपी सुहिल मोहम्‍मद शेख ने कहा, “हम 19 साल बाद जेल से छूटे हैं. हुकूमत और कोर्ट पर बहुत भरोसा है और वो भरोसा बरकरार रहा. हालांकि हमको निचली अदालत से ही छूट जाना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट से छूटे. हमारे वकीलों की टीम और कोर्ट का बहुत शुक्रिया. मेरे ऊपर सिमी से ताल्‍लुक रखने के आरोप लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. मेरे साथ यहां कुल चार लोग हैं. मैं पुणे से, दो लोग मुंबई और एक कलकत्ता से है. परिवार के लोग लेने आए हैं.”

तीन में से दो आरोपी रिहा, नवीद फिलहाल जेल में ही रहेगा 

इसके साथ ही नागपुर की जेल में मौजूद तीन आरोपियों में से भी दो को रिहा कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि इनमें एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी और मोहम्मद अली आलम शेर शेख शामिल हैं. हालांकि जेल में बंद तीसरा आरोपी नवीद खान फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्‍योंकि वह हत्या के प्रयास के एक मामले में विचाराधीन कैदी है.

दोनों आरोपियों को नागपुर की जेल से रिहा कर दिया गया है और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच नागपुर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक लाया गया. दोनों को हवाई मार्ग से मुंबई भेजा गया है.

(पूजा भारद्वाज के साथ प्रवीण मुधोलकर की रिपोर्ट)

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