मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर जेल से रिहा किए गए हैं, जो 19 साल से कैद में थे. अमरावती जेल से रिहा आरोपी सुहिल मोहम्मद शेख ने कहा कि हम 19 साल बाद जेल से छूटे हैं.