ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था.
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जमानत मामलों से भरी हुई है. शायद की कोई ट्रायल पूरा हो रहा है. हम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए नहीं कह सकते. जिसके बाद जैन को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी. सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली हाईकोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया जाए.