GST परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
- 56वीं GST काउंसिल बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब लागू करने का निर्णय लिया गया है.
- 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी स्लैब के तहत करीब 175 वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी.
- दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना, परांठा, पनीर जैसे कई खाद्य पदार्थ पूरी तरह से जीएसटी मुक्त होंगे.
GST Slabs Change: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर बुधवार को बहुत बड़ा ऐलान हुआ. 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. अब जीएसटी की सिर्फ दो स्लैब रहेंगे- 5 और 18 प्रतिशत. जीएसटी काउंसिल की बैठक के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी पर बड़ी राहत देते हुए पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% ही नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे. इससे करीब 175 आइटम्स सस्ते होंगे. जानिए जीएसटी की बड़ी बातें.
क्या सस्ता, क्या महंगा, यहां देखें पूरी लिस्ट
कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे
निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे. इसके अलावा सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगाया जाएगा. यह मीटिंग दो दिन (3-4 सिंतबर) होनी थी, जिसे एक दिन में ही खत्म कर दिया गया है.
PM ने दीपावली से राहत की उम्मीद जताई थी, लेकिन हम उससे पहले ही कर रहे हैंः वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा. कि पीएम मोदी ने दीपावली तक इस राहत की उम्मीद जताई थी. लेकिन हम उससे पहले ही इसे कर रहे हैं. हर राज्य के वित्त मंत्री ने बिना किसी शर्ट के इस पर समर्थन दिया. रेट्स रेशनलाइज़ेशन में सभी मंत्रियों ने साथ दिया.
परांठा, छैना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं
5 से जीरो में भी कई आएटम किए गए हैं. जिसमें रोटी, चपाती, परांठा, छैना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं होगा. AC, TV 32 इंच से ऊपर भी अब 18 फीसदी में होंगे. मोटरसाइकिल 350 सीसी से नीचे, छोटी कारें, हार्वेस्टिंग मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन भी अब 12 से 5 फीसदी के दायरे में होंगे.
- 12 से 5 फीसदी के दायरे में हैंडीक्राफ्ट्स, ग्रेनाइट ब्लॉक, मार्बल के सजावटी आइटम. सीमेंट भी 28 से 18 फीसदी के दायरे में.
- 33 लाइफ़ सेविंग ड्रग्स और दवाएं भी सस्ती होंगी.कैंसर के इलाज में आने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी. विज़न के चश्मे भी 28 से 5 में आयेंगे.
- 28 से 18 फीसदी में बस, ट्रक और एम्बुलेंस. थ्री व्हीलर भी 28 से 18 फीसदी के दायरे में लाया गया है.
- मैन मेड फाइबर पर 18 से 5 फीसदी और मैन मेड यार्न को 12 से 5 फीसदी के दायरे में लाया जायेगा.
- फर्टिलाइजर में भी 18 से 5 फीसदी कई उत्पादों पर होगा. Wind एनर्जी, PB सेल्स, सोलर कुकर, सोलर वॉटर हीटर भी सस्ते होंगे.
- पेट्रोल की 1200 सीसी और डीज़ल की 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर कम टैक्स। बड़ी गाड़ियां 40 फीसदी टैक्स स्लैब में होंगी.
- 2500 से कम के फुटवियर 5 फीसदी टैक्स में जबकि इससे ज्यादा के फुटवियर पर 18 फीसदी GST लगेगा.
- सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पालिसी टैक्स फ्री होगी. जीवन बीमा और टर्म प्लान भी टैक्स फ्री. व्यक्तिगत मेडिक्लेम और परिवार की फ्लोटर मेडिक्लेम भी इस दायरे में.
- सुपर लग्जरी के लिए 40 फीसदी की स्पेशल रेट भी होगी. पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट इस श्रेणी में शामिल होंगे. मिड साइज और बड़ी कारें, पर्सनल इस्तेमाल के लिए याट, एयर क्राफ्ट भी 40 फीसदी के दायरे में आएंगे.
यह सभी रेट्स 22 सितंबर से लागू होगी. लेकिन पान मसाला, गुटखा, ज़र्दा, सिगरेट पर टैक्स पर अलग व्यवस्था।
इस पर 28 फीसदी टैक्स लगता रहेगा. इनके लोन पुनर्भुगतान पर सेटलमेंट के लिए व्यवस्था होगी.
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