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This Article is From Nov 19, 2018

यौन उत्पीड़न के मामले में महिला आयोग को आदेश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस संबंध में किसी को कोई आदेश जारी नहीं करेंगे.

यौन उत्पीड़न के मामले में महिला आयोग को आदेश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
यह जनहित याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मीटू मामले में दाखिल एक जनहित याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि मीटू कैम्पेन में किसी लड़की या महिला की जो भी कोई टिप्पणी आए, उस पर संबंधित पुरुष के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान लेते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाए और उस पर कार्रवाई करे. याचिका में कहा गया था कि ऐसा करने के लिए महिला आयोग को सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस संबंध में किसी को कोई आदेश जारी नहीं करेंगे. साथ ही बताया कि इन मामलों में ऐसे प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं.

याचिका में कहा गया था कि #metoo के जितने भी मामले आए हैं, उनमें CrpC की धारा 154 के तहत संज्ञान लेकर FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच कर दोषी को सजा दी जाए . इसके साथ ही कहा गया था कि ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ रेप या छेडछाड़ जैसी धाराएं लगाई जाएं. सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि यौन उत्पीडन के मामलों के ट्रायल के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें. इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग ऐसी पीडिताओं को वित्तीय, कानूनी सहायता और सुरक्षा के साथ-साथ उनकी पहचान को छिपाने के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी. यह जनहित याचिका  वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी.

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बता दें, हाल ही में मीटू कैम्पेन चलाया गया था. इस कैम्पेन के तहत महिलाओं ने कई बॉलीवुड सेलेब्स, पत्रकार सहित कई बड़े दिग्गज लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद एमजे अकबर ने आरोप लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ कोर्ट भी पहुंचे हैं.

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