सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहले से हैं ऐसे प्रावधान हम किसी को आदेश नहीं जारी करेंगे- सुप्रीम कोर्ट वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी याचिका.