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This Article is From Mar 30, 2021

COVID-19 नियमों के उल्लंघन पर एयरपोर्ट पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है, DGCA की चेतावनी

नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA के अनुसार, अभी भी देश के कुछ एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है.

COVID-19 नियमों के उल्लंघन पर एयरपोर्ट पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है, DGCA की चेतावनी
DGCA ने एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्‍लंघन की स्थिति में सख्‍त कदम उठाने की चेतावनी दी है
नई दिल्ली:

कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्‍लंघन के खिलाफ सख्‍त रुख अपनाने का संकेत देते हुए डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने चेतावनी दी है कि वह ऐसी स्थिति में एयरपोर्ट पर ही जुर्माना वसूलने पर विचार कर रहा है.देश में कोरोना संक्रमण के केसों में हो रहे इजाफे के बीच एयरपोर्ट पर निगरानी (surveillance) बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के तहत यह सख्‍त रुख अपनाने की चेतावनी दी गई है.

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नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA के अनुसार, अभी भी देश के कुछ एयरपोर्ट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है. नियामक संस्‍था ने एयरलाइंस से एयरपोर्ट पर समुचित तरीके से मास्‍क पहनने और सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है.DGCA ने कहा, 'स्‍थानीय पुलिस प्रशास के सहयोग से मौके पर ही जुर्माना वसूलने जैसी दंडात्‍मक कार्रवाई की संभावना पर विचार किया जा रहा है ताकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्‍लंघन की स्थिति में सख्‍त रुख अपनाया जा सके.'

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