सरकारी बंगला खाली करने वाले नोटिस में महुआ मोइत्रा को मिली "बल प्रयोग" की चेतावनी, करेंगी HC का रुख

Mahua Moitra Case: महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को मंगलवार को संपदा निदेशालय ने एक और नोटिस जारी कर तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया.यह बंगाला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था.

नई दिल्ली:

तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा (TMC Leader Mahua Moitra) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले तो घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया. अब उनको नोटिस जारी कर सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का निर्देश दिया गया है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि महुआ मोइत्रा उस नोटिस को चुनौती देने के लिए आज दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगी, जिसमें सरकारी बंगला खाली करने और जरूरत पड़ने पर "बल के इस्तेमाल" की चेतावनी दी गई है. अनैतिक आचरण के आधार पर पिछले महीने लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित सांसद महुआ जल्द ही न्यायमूर्ति मनमोहन की अदालत में निष्कासन नोटिस के खिलाफ एक रिट याचिका दायर करेंगी.

महुआ मोइत्रा के वकीलों का तर्क है कि टीएमसी नेता वह लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं. सांसदों को आम चुनाव से पहले संसद सत्र के आखिरी दिन से लेकर नतीजों के दिन तक अपने घरों में रहने की अनुमति है, महुआ को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह उन पर भी यह लागू होना चाहिए. 

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महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस

टीएमसी नेता को पहले ही बंगला खाली करने को कहा गया था. इसके बाद 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने उनको नोटिस जारी कर 3 दिन में बंगला खाली नहीं करने का कारण पूछा था. मंगलवार को संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को एक और नोटिस जारी कर तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया.यह बंगाला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था. बता दें कि यह बंगला महुआ को सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था. लेकिन सांसदी जाने के बाद इसका आवंटन भी रद्द कर दिया गया था.

8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित हुई थीं महुआ मोइत्रा

सूत्रों ने बताया, ‘‘उन्हें (मोइत्रा को) मंगलवार को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया. अब संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जल्द खाली कराया जाए.'' बता दें कि महुआ को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. इससे पहले मोइत्रा का आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था.

महुआ मोइत्रा ‘अनैतिक आचरण' की दोषी

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बता दें कि महुआ मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर महंगे गिफ्ट लेकर उनके साथ संसद की वेबसाइट की ‘यूजर आईडी और पासवर्ड' शेयर करने के आरोप में पिछले साल आठ दिसंबर को ‘अनैतिक आचरण' का दोषी ठहराया गया था और लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. अब महुआ से सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है.