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महाराष्ट्र में मिलावटी मसालों पर FDA का बड़ा एक्शन, 19.7 करोड़ का माल जब्त, 84 लाइसेंस सस्पेंड

महाराष्ट्र FDA ने मिलावटी और असुरक्षित मसालों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए 1 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2026 के बीच करीब 19.70 करोड़ रुपये के मसाले जब्त किए हैं.

महाराष्ट्र में मिलावटी मसालों पर FDA का बड़ा एक्शन, 19.7 करोड़ का माल जब्त, 84 लाइसेंस सस्पेंड
त्योहारी सीजन में FDA की सख्ती
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  • महाराष्ट्र में FDA ने अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच लगभग उन्नीस करोड़ रुपये के मिलावटी मसाले जब्त किए हैं
  • FDA ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में 84 फूड लाइसेंस निलंबित किए
  • 1057 दुकानों की जांच में 11,963 क्विंटल मसाले जब्त किए गए और 1616 नमूनों में से कई असुरक्षित पाए गए हैं

महाराष्ट्र में मिलावटी और असुरक्षित मसालों के खिलाफ FDA ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ रखा है. 1 अप्रैल से 29 अक्टूबर 2026 के बीच चलाए गए अभियानों में FDA ने करीब 19.70 करोड़ रुपये के मसालों का स्टॉक जब्त किया है. साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और अनहाइजैनिक स्थिति में कारोबार करने के आरोप में 84 फूड लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

त्योहारी सीजन के दौरान कार्रवाई और तेज कर दी गई है. 23 से 29 अक्टूबर के बीच सिर्फ सात दिनों के विशेष अभियान में 72 लाइसेंस निलंबित किए गए और 13.60 करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया.

1,057 दुकानों पर छापेमारी

FDA ने महाराष्ट्र के सभी सात संभागों में 1,057 प्रतिष्ठानों की जांच की. इस दौरान 11,963.87 क्विंटल मसाले जब्त किए गए। जांच के लिए 1,616 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 9 नमूने घटिया पाए गए, 6 नमूने खाने के लिए असुरक्षित पाए गए और 18 नमूने गलत ब्रांडिंग वाले निकले. हालांकि 1,053 नमूनों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जिससे आगे और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

छत्रपति संभाजीनगर में सबसे ज्यादा कार्रवाई

मिलावटी मसालों की सबसे बड़ी जब्ती छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में हुई, जहां लगभग ₹6.43 करोड़ मूल्य का माल जब्त किया गया. इसके बाद पुणे 3.99 करोड़ रुपये और कोंकण में 3.19 करोड़ रुपये का माल जब्त किया गया. लाइसेंस निलंबन के मामलों में भी छत्रपति संभाजीनगर सबसे आगे रहा, जहां 27 लाइसेंस सस्पेंड किए गए. इसके बाद पुणे, अमरावती, बृहन्मुंबई और कोंकण में भी व्यापक कार्रवाई की गई.

खुले मसालों की बिक्री पर रोक

FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में विभाग ने कई सख्त कदम उठाए हैं. अब खाद्य कारोबारियों के लिए कच्चे माल का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है. साथ ही खुले मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. FDA ने साफ कहा है कि मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ विभाग 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम कर रहा है.

13 मामले दर्ज, जुर्माना भी वसूला

FDA ने नियमों के उल्लंघन के मामलों में 13 न्यायिक मामले दर्ज किए. 1 अदालती मामला दर्ज किया वहीं 4 मामलों का निपटारा जुर्माने के साथ किया. इन मामलों में अब तक 1.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है.

FDA ने लोगो से अपील की है कि वे खुले या बिना लेबल वाले मसाले न खरीदें. बैच नंबर और 'बेस्ट बिफोर'' तारीख जांचें. इसके अलावा  संदिग्ध उत्पाद मिलने पर टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 पर शिकायत करें.

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