विज्ञापन

होली पर घर में पार्टी का है प्लान, शराब की कितनी बोतल रखने की छूट? जानें यूपी-दिल्ली से पंजाब तक क्या है कानून

Holi Celebration Party: होली पर अक्सर लोग पार्टी का प्लान करते हैं और घर में दोस्तों संग शराब इंज्वॉय करते हैं, लेकिन अक्सर ये अल्कोहल पार्टी मुसीबत का सबब बन जाती है. आपको भी जानना चाहिए कि घर पर पार्टी में शराब रखने को लेकर क्या नियम कानून हैं.

होली पर घर में पार्टी का है प्लान, शराब की कितनी बोतल रखने की छूट? जानें यूपी-दिल्ली से पंजाब तक क्या है कानून
liquor pary license

Liquor Stock limit at home Rules:  होली के त्योहार में सुबह रंग-गुलाल खेलने के बाद लोग अक्सर घर पर दोस्तों, परिजनों संग पार्टी का आयोजन करते हैं. कई लोग शराब पार्टी का आयोजन भी करते हैं. लेकिन घर पर भी शराब पार्टी आयोजन को लेकर कुछ नियम कायदे होते हैं. अगर इस शराब पार्टी में चुनिंदा मेहमान आमंत्रित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा मेहमानों के साथ शराब परोसने का प्लान है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं. इसके लिए पुलिस की परमिशन लेनी जरूरी होती है. किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजन है तो भी पुलिस से मंजूरी और आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है.

पुलिस की मंजूरी जरूरी

यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी घर पर शराब रखने की लिमिट और और नियम लागू हैं. ट्रेन, मेट्रो में भी शराब लाने- ले जाने के नियम अलग-अलग हैं. घर पर शराब, बीयर, विदेशी वाइन का स्टॉक अलग-अलग है.  

 दिल्ली में आबकारी कानून

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील वरुण दीक्षित के मुताबिक, दिल्ली आबकारी कानून (Delhi Excise Act) के अनुसार, कोई भी शख्स घर में 9 लीटर देसी या फॉरेन लिक्वर बॉटल रख सकता है. निजी प्रयोग के लिए 18 लीटर बीयर और वाइन रख सकते हैं. बिना लाइसेंस घर पर शराब रखने की मैक्सिमम लिमिट है. किसी को ज्यादा शराब रखनी है या पार्टी करनी है तो उसे दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट से L 50 लाइसेंस लेना है. बिना परमिशन ज्यादा शराब रखना अपराध है. भारी जुर्माना या सजा हो सकती है. विदेशी ब्रांड की शराब तभी रख जा सकती है, जब उसमें तय समय में फीस चुकाई गई हो.

घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं

दिल्ली आबकारी कानून के अनुसार, घर में शराब पार्टी के लिए भी उतनी ही लिमिट है. घर पर 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर-वाइन से शराब लानी है तो उसे अस्थायी लाइसेंस P-10 या P-13 लेना आवश्यक है. घर, ऑफिस से इतर होटल, बैंक्वेट हॉल या किसी अन्य जगह ऐसी शराब पार्टी है तो फिर पुलिस परमिशन के साथ आबकारी विभाग से मंजूरी जरूरी होती है.

भारी जुर्माना और 3 साल तक जेल

शराब पार्टी के आयोजन के नियम तोड़ने पर दिल्ली एक्साइज एक्ट के मुताबिक उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है. 

उत्तर प्रदेश में शराब की स्टॉक लिमिट

यूपी में विदेशी शराब वोदका, व्हिस्की, रम, जिन आदि की अधिकतम 4.5 लीटर यानी छह बोतल रखी जा सकती हैं. वाइन अधिकतम 2 लीटर, बीयर अधिकतम 6 लीटर यानी 12 केन और देसी शराब 1 लीटर रखी जा सकती है. पब्लिक प्लेस पर शराब पार्टी के लिए पुलिस परमिशन और एक्साइज डिपार्टमेंट की मंजूरी आवश्यक होती है.

पंजाब- हरियाणा में आबकारी कानून

पंजाब में घर में सिर्फ दो बोतल देसी या विदेशी शराब रखने की मंजूरी है. बीयर की 12 बोतलें रख सकते हैं.एल-50 परमिट लेकर शराब की 36 बोतल और 72 बोतल बीयर रखी जा सकती है.हरियाणा में भारत में बनी विदेशी शराब की 18 बोतल रखने की छूट है.बीयर की 12 बोतल, वाइन की 12 बोतल  और देसी शराब की 6 बोतलें रखी जा सकती हैं. 

ये भी पढ़ें - Dry Day on Holi: होली में कब और कहां बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें यूपी, दिल्ली से लेकर पंजाब-हरियाणा में कहां ड्राई डे

होम बार लाइसेंस की फीस

होम बार लाइसेंस के लिए यूपी में 12 हजार रुपये सालाना फीस है. यूपी आबकारी विभाग से ऑनलाइन मंजूरी ले सकते हैं. आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा देकर आप घर में 72 बोतल शराब रख सकते हैं. दिल्ली में खास पार्टी या घर पर स्टॉक के लिए L-50 परमिट की फीस 2 हजार रुपये सालाना है. ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा में पार्टी या शादी में शराब परोसने के लिए Occasional License जारी होता है. ऑनलाइन वेरीफिकेशन के साथ मंजूरी मिल जाती है.

मध्य प्रदेश की आबकारी नीति

मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2026-27 के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल (750ml प्रत्येक) शराब और 12 बोतल बीयर घर पर रख सकता है. अगर सालाना आय 1 करोड़ से अधिक है, तो 'होम बार लाइसेंस' लेकर अधिक स्टॉक रख सकते हैं.

ट्रेन में शराब पीने या लाने-ले जाने के नियम

ट्रेन से एक से दूसरे राज्य में एक भी बोतल भी शराब ले जाने की मनाही है. रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक,  ट्रेन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर शराब पीने या बोतल ले जाना दंडनीय अपराध है. उल्लंघन पर ऐसे अपराध में 6 महीने जेल या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

कार-बस में शराब ले जाना अपराध?

कार, बस या किसी अन्य गाड़ी से एक से दूसरे राज्य में जाने पर उस राज्य की सीमा के  कानून लागू होते हैं. अगर वहां शराबबंदी है जैसे गुजरात, बिहार)  तो शराब की एक बोतल भी ले जाना गैरकानूनी है. यूपी जैसे राज्यों में दिल्ली या हरियाणा से लाई गई सील बंद बोतल रखना अपराध है. केवल एक खुली हुई बोतल ले जाने की अनुमति है. शराब रखने की अनुमति तभी है जब आप उस राज्य की कानूनी उम्र (Legal Drinking Age) को पूरा करते हों. दिल्ली में ये 25 और यूपी-हरियाणा में 21 साल है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com