विज्ञापन
Story ProgressBack

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ SC जाएगी AAP, शराब नीति मामले को बताया "फर्जी सबूत-झूठे गवाहों" वाला केस

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अदालत में बार-बार ये बात आई कि गवाहों को मारा पीटा गया, धमकाया गया और दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल दे.

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने गिरफ्तारी-हिरासत के खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सम्मानपूर्वक कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएंगे.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये मामला फर्जी सबूत और झूठे गवाहों पर आधारित है. आरोपी रेड्डी पिता-पुत्र हैं. मगुंटा रेड्डी को NDA की सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी की तरफ से टिकट मिला है. इन पिता-पुत्र के कई बार बयान हुए, लेकिन कहीं पर अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आया.

आप प्रवक्ता ने कहा कि जब पांच महीने तक बेटा जेल में रहा, तो पिता टूट गया और 16 जुलाई को राघव के पिता मगुंटा रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे देते हैं और प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है. इसके बाद 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है.

उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की बात हो रही है, लेकिन कहीं पर भी अभी तक किसी को ₹1 रुपये की भी गैरकानूनी रिकवरी नहीं हुई है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब करोड़ों की हेरफेर की बात हो, और ₹1 भी ना मिले.

गवाहों को धमकाया और दबाव बनाया गया - AAP

भारद्वाज ने कहा कि गवाहों के बयान की बात की जा रही है, अदालत में बार-बार ये बात आई कि गवाहों को मारा पीटा गया, धमकाया गया और दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदलकर वो गवाही दे जो ED और केंद्र सरकार कह रही है. चंदन रेड्डी पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

उन्होंने कहा कि उनको इतना मारा गया कि उनके कान के पर्दे फट गए. अरुण पिल्लई का बयान है कि उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया धमकाया गया, ये सब ऑन रिकॉर्ड है. वहीं समीर महिन्दरू के बारे में भी ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिता को ED दफ़्तर में रोका गया और प्रवर्तन निदेशालय ने झूठे बयान लेने की कोशिश की.

आप प्रवक्ता ने कहा कि जब संजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज की दी गई थी, तब यही जज थी और उन्होंने भी ऐसी ही बातें की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर संजय सिंह की जमानत हो गई. संविधान में इसीलिए पूरी न्याय प्रणाली बनाई गई है, जिसके तहत अगर एक कोर्ट गलती कर दे, तो आप ऊपर अपील करें और वो गलती सुधर जाए.

ये भी पढ़ें : "CM के लिए अलग कानून नहीं..." : गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी HC में खारिज

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
भारतीय महिला की मौत की सजा का मामला यमन के राष्‍ट्रपति के पास, हरसंभव सहायता कर रहे : केंद्र सरकार
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ SC जाएगी AAP, शराब नीति मामले को बताया "फर्जी सबूत-झूठे गवाहों" वाला केस
बजट पर एक्सपर्ट कॉमेंट: फोकस वाले 9 पॉइंट्स बता रहे सही रास्ते पर सरकार
Next Article
बजट पर एक्सपर्ट कॉमेंट: फोकस वाले 9 पॉइंट्स बता रहे सही रास्ते पर सरकार
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
;