सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में कमिश्नर सर्वे पर अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में होगी.
दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष सुनवाई शुरू की है. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी. मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर सर्वे के आदेश को भी चुनौती दी है. वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दी थी.
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