- केरलम के सीएम वीडी सतीशन का काफिला रोकने वाले नेता को गिरफ्तार किया गया है.
- कांग्रेस नेता चेंथी अनिल ने रास्ता रोका था, जिस पर सीएम से बहस का आरोप है.
- पुलिस ने अलग-अलग मामलों में धारा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स अचानक से मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के काफिले को रोकने और उनसे बहस करने की कोशिश करने लगा. जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है. सीएम से बहस करने वाले शख्स का नाम चेंथी अनिल बताया जा रहा है. जो खुद कांग्रेस जिला कमेटी का नेता बताया जा रहा है. आरोप है कि उसने श्रीकार्यम के चेंथी में केरलम के मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकी और उनसे उलझने का प्रयास भी किया था. पुलिस ने इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता चेंथी अनिल से पूछताछ की है.
अनिल ने अचानक सीएम का काफिला रोका
घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे हुई, जब मुख्यमंत्री का काफिला श्री नारायण गुरु जयंती समारोह के लिए चेम्पाझंथी जा रहा था, तब अनिल और अन्य लोगों ने उन्हें रोका. बाद में सामने आए वीडियो में मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकलते और अनिल के साथ तीखी बहस करते हुए दिखे. हालांकि, अनिल ने मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकने की बात से इनकार किया. उन्होंने टकराव के दौरान मुख्यमंत्री के व्यवहार की भी आलोचना की और कहा कि वे कॉलेज के छात्रों की तरह लड़ रहे थे. वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि चेंथी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आधिकारिक शेड्यूल का हिस्सा नहीं था.
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कांग्रेस भी कर सकती है कार्रवाई
सीएम का काफिला रोकने के मामले में कांग्रेस पार्टी भी एक्शन ले सकती है. क्योंकि वह स्थानीय स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य है. ऐसे में पार्टी के सीनियर नेता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर उसका विरोध किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि अनिल ने यह हरकत अपना विरोध जताने के लिए कहा था.
केरलम पुलिस ने की कार्रवाई
इस हाई-प्रोफाइल घटना के तुरंत बाद केरलम पुलिस एक्शन मोड में आ गई. सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे ऑन-ड्यूटी सब-इंस्पेक्टर के आधिकारिक बयान के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. जहां कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आपराधिक धमकी से जुड़ी BNS की धारा 351(2) भी लगाई गई है, यह एक गैर-संज्ञेय (non-cognizable) और जमानती अपराध है, जिसमें दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
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